रोहतास पत्रिका/सासाराम: रोहतास व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को रोहतास एसपी पर 5 हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु चल रहे 33 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत में रोहतास एसपी औश्र करगहर थानाध्यक्ष को कोर्ट में स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पदाधिकारियों के लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ 5000-5000 हर्जाने का भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है।
कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश
आपको बता दें कि यह मामला कोचस थाना कांड संख्या 9/1990 से जुड़ा हुआ है। दुष्कर्म से जुड़े इस मामले का ट्रायल सत्र वाद संख्या 340/93 में चल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने मामले के एक अभियुक्त राजेंद्र डोम निवासी करगहर वार्ड संख्या दो के उपस्थिति के लिए करगहर थाना अध्यक्ष को पूर्व में शो कॉज नोटिस भी जारी किया था, जिसकी सूचना कोर्ट में रोहतास एसपी को भी दिया था। कोर्ट के बार-बार आदेश देने के बावजूद दोनों पदाधिकारियों के लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने आगामी निर्धारित तिथि 26 फरवरी को दोनों पदाधिकारियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
Source: Dainik Bhaskar