- जिले की 12 दिवंगत आशा कार्यकर्ताओं के आश्रितों को राशि प्रदान की जाएगी
- 34 जिले की आशा कार्यकर्ता के आश्रित हैं शामिल
- अपर सचिव, राज्य सरकार ने जारी किया पत्र
- जिले को भेजी गई 48 लाख की राशि
रोहतास पत्रिका/सासाराम: सेवा अवधि के दौरान निधन होने वाली संविदा पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। प्रदेश के 38 में से 34 जिले की आशा कार्यकर्ता के आश्रितों को मुआवजा जल्द ही मिलेगा। राज्य सरकार ने 9.88 करोड़ राशि की स्वीकृत प्रदान कर दी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों को राशि भेज दी गई है। रोहतास जिला को इस मद में 48 लाख रुपये निर्गत किये गए हैं।
आशा कार्यकर्ताओं के आश्रितों को मिलेगी अनुदान राशि
विदित हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करने वाली आशा की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपया देने की घोषणा की थी। उसी के आलोक में प्रत्येक वर्ष सेवा के दौरान मृत्यु होने वाली आशा कार्यकर्ता के निकटतम आश्रितों को सरकार की तरफ से अनुग्रह अनुदान दिया जाता है।
विभाग द्वारा सभी जिलों के सिविल सर्जन को सेवा की अवधि के दौरान मृत्यु होने वाली आशा कार्यकर्ताओं की जानकारी मांगी जाती है । 34 जिलों से 247 मृत्य आशा कार्यकर्ताओं के आश्रितों की तरफ से मुआवजा के लिए आवेदन दिए गए । जिले की 12 दिवंगत आशा कार्यकर्ताओं के आश्रितों को राशि प्रदान की जाएगी।
अपर सचिव, राज्य सरकार ने जारी किया पत्र
इस बाबत राज्य सरकार के अपर सचिव राम इश्वर ने पत्र जारी कर विस्तृत जानकारी दी है| जारी पत्र में बताया गया है कि जिला सिविल सर्जन राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे| जारी पत्र में निर्देशित है कि बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी|