रोहतास पत्रिका/सासाराम: राज्य सरकार ने वाहन रखने वालों को राहत की साँस लेने वाला निर्देश जारी किया है। अब किसी कारणवश वाहन की फिटनेस जांच में विलंब होने पर जुर्माना नहीं देना होगा। वाहन मालिकों से प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूलने के नियम को तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग ने रद्द कर दिया है। वैसे वाहन जिसका कोरोना काल के दौरान या उससे पहले गाड़ी खराब हो चुकी है या सही ढंग से चल नहीं रही है। उन लोगों से अब सरकार फाइन नहीं लेगी।
कोरोना काल और बढ़े टैक्स की मार झेल रहे व्यावसायिक वाहन मालिकों को इससे काफी राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार बता दे कि पूर्व में फेल फिटनेस के रिनुवल में विलंब पर 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना का नियम लागू हुआ था, जिसे हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अब रद्द कर दिया गया है। जबकि रोहतास जिला ट्रक आॅपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि फिटनेस फेल होने पर प्रतिदिन पचास रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा था।
राज्य में 14 या इससे अधिक चक्के वाले ट्रकों से खनिज पदार्थ की ढुलाई बंद कर दी गई थी। इसके कारण बहुत सी गाड़ियां महीनों से खड़ी थीं। वाहन मालिकों को फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के लिए हजारों रुपये जुर्माना देना पड़ रहा था। अब काफी राहत मिली है। परिवहन विभाग के आदेश के बाद फिटनेस जांच का काम तेजी से होने लगा है, जिससे सरकार को राजस्व के रूप में मोटी राशि मिलेगी। लेकिन अब केवल निर्धारित रिनुवल शुल्क जमा करने के साथ ही फिटनेस रिनुवल होगा। वहीं अध्यक्ष ने भी विभाग के इस आदेश का स्वागत करते हुए सभी गाड़ी मालिकों से फिटनेस करा लेने का अनुरोध किया है।
क्या कहते है एमवीआई
जिला परिवहन कार्यालय स्थित एमवीआइ राकेश रंजन ने बताया कि फेल फिटनेस वाहनों पर विलंब शुल्क को फिलहाल माफ कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत फिटनेस का रिनुवल हो रहा है। डीटीओ ऑफिस में अब इसको लेकर दर्जनों वाहन मालिक पहुंच रहे हैं। अबतक कई वाहन मालिकों द्वारा परिवहन कार्यालय से इस सेवा का लाभ लिया जा चुका है।