रोहतास पत्रिका/सासाराम: कोरोना काल मे क्वरांटिन सेंटर में लगे टेंट एवं अन्य का भुगतान ना करना चेनारी बीडीओ को भारी पड़ गया है। सासाराम व्यवहार न्यायालय में दर्ज परिवाद की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला चेनारी प्रखण्ड के आजाद टेंट एवं क्रोकरी हाऊस से जुड़ा हुआ है।
परिवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय ने मामले में आरोपी चेनारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौतम एवं अंचल नाजीर सुरेन्द्र लाल के खिलाफ यह आदेश दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156{3} के तहत चेनारी थानाध्यक्ष को आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला
न्यायालय में दर्ज परिवाद संख्या 485/2022 के अनुसार इस मामले के परिवादी चेनारी थाना अंतर्गत भरन्दुआ निवासी क्यामुद्दीन हासमी दोनों आरोपियों पर अपने प्रतिष्ठान आजाद टेंट एवं क्रोकरी हाऊस, चेनारी से कोरोना काल के दौरान लिए गए सेवाओं का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। उक्त दोनों आरोपियों द्वारा चेनारी प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न क्वारंटाईन सेंटरों में एक माह तक टेंट एवं क्रोकरी के सामानों की आपूर्ति करने का करार किया गया था।
जिसके बाद परिवादी के बकाया राशि 37,30,600 रूपये की राशि देने से आरोपियों ने पहले तो टालमटोल करते रहे फिर देने से इंकार कर दिया। परिवादी ने बकाया पैसा मांगने पर गाली गलौज एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। उक्त परिवाद पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले में चेनारी थानाध्यक्ष को आरोपीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
Source: Dainik Bhaskar